सरकार के नए नियम व कानून के चलते सभी को अपने डाक्यूमेंट्स बनाने पड़ते है।
और भारत में 18 साल के निचे वालो का गाड़ी चलाना क़ानूनी अपराध है।
18 की उम्र हो जाने के बाद आपको गाड़ी चलने के एक प्रमाण दिया जाता है जिसे ड्राइविंग लाइसेंस कहते है।
Driving Licence आप ऑनलाइन व ऑफलाइन 2 तरीके से बना सकते है।
ऑनलाइन लाइसेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाना है।
यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प आपको नजर आएगा जिसका चुनाव करना है।
अब आपको यहाँ पूछे जाने वाली सभी जानकारी को बहुत ध्यान से फील करना होगा।
और लास्ट स्टेप में सफलता पूर्वक पेमेंट कर आपने अप्लाई करना है।
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